राकेश अस्थाना मामले में CBI ने जवाब नहीं किया दाखिल, कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को फटकार लगाई. न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अस्थाना को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की तिथि एक नवंबर तक बढ़ा दी और कहा कि मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 23 अक्टूबर का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा.

ये भी पढ़े: उत्तराखंड के मुख्य सचिव और कृषि सचिव को अवमानना नोटिस

अदालत का आदेश अस्थाना द्वारा मामले की यथास्थित की तिथि को आगे बढ़ाने और सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ बल प्रयोग न करने का निर्देश देने की याचिका के बाद आया है. अदालत ने अस्थाना और पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की यायिका का जवाब नहीं देने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई. सीबीआई ने मामले में जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की और अदालत को बताया कि अस्थाना के मामले की जांच कर रही टीम बदल गई है.

अदालत ने कहा, “क्या संस्थान की जांच रुक गई हैं? आप (सीबीआई) 31 अक्टूबर या इससे पहले याचिका दायर कीजिए, अन्यथा आपके अधिकारियों को बुलाया जाएगा.” अदालत अस्थाना और कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इनका कहना है कि उनके खिलाफ मामला गलत इरादे से अवैध तरीके से दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़े: अयोध्या मामले पर सुनवाई टलने के बाद अब शुरू हुई सियासत

एजेंसी ने कहा कि कुमार को अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले से संबंधित दस्तावेजों से छेड़खानी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है. धन शोधन और भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी मांस निर्यातक मोइन कुरैशी ने उसके खिलाफ दर्ज मामले को सलटाने के लिए रिश्वत दी थी.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles