नया साल शुरू हो गया है. इसके साथ ही कई नए अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं. जो आपकी जेब पर असर डालेंगे. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और फॉर्म में कई बदलाव, पैन-आधार लिंकिंग के नए नियम, जनवरी से लागू होने वाले बैंक नियमों में बदलाव और अन्य शामिल हैं. इसके अलावा एलपीजी और जेट फ्यूल की कीमतों में भी अहम बदलाव देखें गए हैं, जो आपकी जेब पर काफी बड़ा असर डाल सकते हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आज यानी एक जनवरी को कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं.
रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा
1 जनवरी 2026 यानी आज से टैक्सपेयर्स AY2025-26 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न का संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग की ओर से करदाताओं को उनके मूल रिटर्न में कथित विसंगतियों के कारण संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बार-बार सूचित किया गया था. रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी. इसके बाद, करदाताओं को अपडेटिड रिटर्न या आईटीआर-यू दाखिल करना होगा.


