नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फाइटर प्लेन राफेल सौदे को लेकर सुनवाई हुई. राफेल सौदे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ और अहम जानकारियां मांगी हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल लाड़ाकू विमानों की कीमत की जानकारी 10 दिन के अंदर सीलबंद लिफाफे में दें. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ‘रणनीतिक और गोपनीय’ सूचनाओं को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं हैं. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
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वहीं शीर्ष अदालत के निर्देश तीनों के याचिका दाखिल करने से पहले आए थे. वकील एम एल शर्मा और वकील विनीत ढांडा की दो जनहित याचिकाओं पर 10 अक्टूबर को निर्देश जारी किए गए थे. इससे पहले केंद्र को पीठ की तरफ से निर्देश दिया गया था कि राफेल डील से जुड़ी निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में दिया जाए.
कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि राफेल प्लेन की कीमत और तकनीकी जानकारियों के अलावा सौदे की अन्य जानकारियां सरकार को कोर्ट को सौंपनी होगी, जिसके बाद शनिवार को कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ हुई डील की जानकारी सीलबंद लिफाफे में दे दी.