इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब को AI समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से सात दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने चिब को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है, जिसमें पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा करवाने की शर्त भी शामिल है.
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात अदालत में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। साथ ही, मामले से जुड़े दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए गए।



