इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में बिना शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस की सेशंस कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी, जिसमें उदय भानु को बेल देने वाले मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर रोक लगाई गई थी. इसके साथ ही अब उदयभानु के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
जस्टिस सौरभ बनर्जी ने आदेश देते हुए कहा कि सेशंस कोर्ट ने आदेश देते वक्त दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं किया. जस्टिस ने कहा कि सेशंस कोर्ट द्वारा जमानत पर रोक लगाने का निर्णय उचित तर्कहीन प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि आदेश में पर्याप्त विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है.
हाईकोर्ट ने क्या कहा



