दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट की तरफ से यह राहत इसलिए दी गई है, ताकि वह अपनी पत्नी की देखभाल कर सकें. जो स्टेज-4 ओवेरियन कैंसर का इलाज करा रही हैं. जस्टिस शीतल चौधरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश देते हुए कहा कि सिद्दीकी की पत्नी कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं. इस दौरान उन्हें देखभाल और सहारे की जरूरत है. अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को अंतरिम जमानत देना उचित है.


