Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर नगर से एमएलए आजम खान (SP leader Azam Khan) और पांच अज्ञात के विरुद्ध रामपुर (Rampur) की नगर कोतवाली में एक चश्मदीद द्वारा अदालत में चल रहे केस की गवाही में आजम खान के विरुद्ध गवाही न देने को लेकर डराने धमकाने का आरोप है. इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,195-A,506 और 120B के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है. केस दर्ज कराने वाला गवाह नन्हे ने 2019 में भी आजम खान के यतीम खाना वक्फ से संबंधित केस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें सपा की सरकार के समय यतीमखाना की जमीन को खाली कराने के लिए मकानों को तोड़ा गया था और जबरन कब्जा मुक्त कराया गया था.
UP | FIR registered against SP MLA Azam Khan & 5 others in Rampur for allegedly threatening witnesses in a case against Azam Khan
Case registered after two witnesses complained that they are being threatened to not give statements against Azam Khan. Further probe on: SP Rampur pic.twitter.com/O7cBpKE3OY
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 17, 2022
PMLA अदालत में होनी थी गवाही
इस केस में जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनी तो 2019 में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शहर CO सीटी आले हसन खान समेत आजम खान के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्राधमिकी दर्ज की गई जिसमें मकान तोड़े जाने से लेकर लूटपाट, मौत के घाट उतारने की धमकी और अपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर सुसंगित धाराएं लगाई गईं थीं. उसी केस में रामपुर की MP-MLA अदालत में गवाही होनी थी.