देहरादून: सुप्रीम कोर्ट की रोक क्र बावजूद आल वैदर रोड कम जारी रहेगा. उत्तराखंड शासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना पर रोक नहीं लगाई है बल्कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाई है. इसलिए परियोजना के उन कार्यों में कोई व्यवधान नहीं है, जो सोलिंग और पेंटिंग के संबंधित है. परियोजना में जहां-जहां रोड कटिंग का कार्य पूरा हो रहा वहां-वहां सोलिंग और पेंटिंग (सड़क को पक्का करके तारकोल डालने का काम) जारी रहेगा. अलबत्ता न्यायालय का निर्णय आने तक परियोजना क्षेत्र में चिन्हित कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा.
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अपर मुख्य सचिव (लोनिवि) ओम प्रकाश ने स्पष्ट किया कि न्यायालय ने परियोजना पर रोक नहीं लगाई है. मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई है. इस तरह कानूनन देखा जाए तो परियोजना पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी. वहीँ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना पर रोक लगाने के साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है. इस आदेश को परियोजना पर रोक के तौर पर देखा जा रहा है.