सपा नेता आजम खान की ट्रांसफर वाली अर्जी पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी, इलाहाबाद HC ने मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के  वरिष्ठ नेता आजम खां की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस तलब कर जवाब मांगा है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने अनुभवी समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और दो अन्य की तरफ  से दाखिल याचिका पर आदेश जारी किया।

अर्जी में सपा नेता ने मांग की, कि उनके विरुद्ध छह केसों की सुनवाई रामपुर के बजाय दूसरे डिस्ट्रिक की कोर्ट करे। इस बीच, यूपी सरकार ने आजम खान  द्वारा उनके विरुद्ध एक अन्य केस में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसके साथ ही अदालत ने सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए पहले जवाबी हलफनामे को वापस लेने की एक और आवेदन को स्वीकार कर लिया।

इससे पूर्व, जनवरी में, शीर्ष अदालत ने आजम खान की अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया था, जिसमें उनके विरुद्ध कुछ केसों को यूपी से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। अदालत ने खान को संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था और निर्देश दिया कि उनके आवेदन पर तेजी से सुनवाई की जाए।

गौरतलब है कि आजम खान को अभद्र भाषा, भ्रष्टाचार और चोरी समेत लगभग 90 मामलों का सामना करना पड़ रहा था। राज्य विधानसभा सचिवालय ने पहले अक्टूबर में, एक कोर्ट द्वारा हेट स्पीच मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद खान की सदन से अयोग्यता का ऐलान कर दिया गया. 

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