प्रयागराज, राजसत्ता एक्सप्रेस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक हटा दी है। इन जिलों के डीएम के आदेश के बाद मस्जिदों में अजान पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने रोक के आदेश को रद्द करते हुए मस्जिदों से अजान की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया। हालांकि, लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी गई है।
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हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति प्रशासन से ले रखी है। कोर्ट ने कहा कि जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है, वह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकती हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
याद दिला दें कि रमजान के दौरान गाजीपुर के डीएम ने लॉकडाउन में मस्जिदों से अजान पर रोक लगा दी थी। आदेश के खिलाफ गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने ईमेल के जरिए हाईकोर्ट को पत्र भेजकर शिकायत की थी। ऐसा ही मामला हाथरस और फर्रुखाबाद जिलों में भी सामने आया था।
हाथरस और फर्रुखाबाद जिलों में इसी तरह की रोक के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया था। आज इन मामलों में फैसला सुना दिया गया है।