मास्क नहीं पहने वालों की अब खैर नहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया ये बड़ा आदेश

प्रयागराज: कोरोना महामारी (Covid-19) से बचाव को लेकर तमाम एतियात बरती जा रही है। बावजूद इसके संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके पीछे सुरक्षा से जुड़े नियमों का सही पालन नहीं करना हो सकता है। यही वजह है कि संक्रमण से सुरक्षा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सख्ती से मास्क पहनने को कहा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो 100 फीसदी लोगों के मास्क पहनने को सुनिश्चित कराएं।

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हर गली और सड़क पर हो पुलिस की पहरेदारी

कोर्ट के मुताबिक हर सड़क और गली में पुलिस को निगरानी रखनी होगी और सख्ती से मास्क पहनने का पालन कराना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोई अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती हो। गौरतलब है कि यूपी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डीजीपी द्वारा उठाये गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल किया था।

आदेश को सख्ती से किया जाए लागू- कोर्ट

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इस नियम को पहले प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ मे अमल मे लाया जाए और फिर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को हरेक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए फॉगिंग और सेनेटाइजेशन को जारी रखा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड एवं पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है.

प्रदेश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के चलते 35 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 6,790 पहुंच गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2,402 नए मरीजों में की भी पुष्टि हुई।

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