Ankita murder case: उत्तराखंड के ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के मर्डर के बहुचर्चित केस की CBI जांच को लेकर दाखिल अर्जी उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी है। सीनियर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच ने केस में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज बुधवार को दिया गया।
अपने आदेश में अदालत ने कहा कि SIT सही जांच कर रही है। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने मृतका के परिजनों को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने को कहा था। उनसे भी अदालत ने पूछा था कि SIT की जांच पर संदेह क्यों है। जबकि SIT ने कहा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से गिराने से पहले फोटोग्राफी कर ली गई थी।
Nainital High Court rejected the petition related to the CBI investigation in the Ankita Bhandari murder case. The single bench of the Uttarakhand High Court has said that the SIT team is doing satisfactory work in the Ankita Bhandari murder case. pic.twitter.com/WsImbIvHkP
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 21, 2022
मृतका के रूम से भी एक बैग के अतिरिक्त कुछ नहीं बरामद हुआ था। गौरतलब है कि अंकिता की माता सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी पुत्री को इंसाफ दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि SIT इस केस की जांच में ढिलाई बरत रही है।