कारोबारियों को बड़ी सौगात, 40 लाख से कम टर्न ओवर पर GST नहीं
आम चुनाव से पहले सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST काउंसिल की 32 वीं बैठक के बाद छोटे और मझोले व्यापारियों को दी बड़ी सौगात.
40 लाख से कम टर्नओवर पर GST नहीं
गुरुवार को GST काउंसिल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत दी. GST काउंसिल में लिए गए फैसले में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि GST के दायरे को बढ़ा दिया गया है. अभी तक व्यापारियों को 20 लाख रुपये तक टर्नओवर करने पर GST के दायरे में रखा जाता था, लेकिन इस फैसले के बाद 40 लाख रुपये से कम टर्नओवर करने वाले कारोबारी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. इसके साथ पूर्वोत्तर के उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित विशष दर्जा प्राप्त राज्यों में 10 लाख रुपये की छूट की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. छूट सीमा बढ़ने से बहुत से छोटे कारोबारी GST के दायरे से बाहर हो जाएंगे. जिससे इन व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहेगा.
कंपोजिशन स्कीम अब 1.5 करोड़ करोड़ रुपये
जीएसटी काउंसिल के एक अन्य बर वित्त मंत्री जेटली ने बताया की काउंसिल की बैठक में कंपोजिशन स्किम पर फैसला लेते हुए व्यापारियों के लिए इस साल 1 अप्रेल से नए नियम के तहत कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है. जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों को अब सिर्फ वार्षिक रिर्टन दाखिल करना होगा, जबकि टैक्स भुगतान हर तीन महीने में एक बार कर सकेंगे.