सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा अभी तक कोई उदाहरण नहीं देखा जब किसी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली हो. सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि इसके बहस में नहीं पड़ते हैं.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस केस की सुनवाई की. अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से ही ईडी की हिरासत में थे. ईडी ने इस केस में गुरुवार को एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका का विरोध किया गया था. ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार, किसी की जमानत का आधार नहीं बनना चाहिए. बेल किसी का मूलभूत अधिकार नहीं है. ईडी ने कहा था कि यह गलत उदाहरण पेश करेगी.
आइए जानते हैं उनकी जमानत पर लोग क्या कह रहे हैं-
रिहाई पर क्या बोले उनके वकील?
अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर उनके वकील शादान फरासत ने कहा है कि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. वे चुनाव प्रचार कर सकेंगे. उनकी जल्द रिहाई के लिए हम कोशिश करेंगे.
दिल्ली में ह्युमन चेन की तैयारी
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर ह्युमन चेन बनाई जाएगी. आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की अगुवाई में यह कार्यक्रम होने वाला है. शाम 5 बजे से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली के पालिका बाजार में जुटेंगे.
#WATCH | On interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal, AICC in-charge of Delhi and Haryana Deepak Babaria says, "The court decision is right. BJP had attempted to block him from campaigning for elections. It is BJP's policy to send all Opposition leaders behind bars and stop them… pic.twitter.com/yCgOgc8HcI
— ANI (@ANI) May 10, 2024
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी रिहाई पर खुश हो गई हैं. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमान पर बहुत खुश हूं. इस चुनाव में यह बहुत मददगार साबित होने वाला है.
अरविंद केजरीवाल के रिहा होने पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए हैं. लोगों ने ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाए हैं. अरविंद केजरीवाल के जमानत पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं.