अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों की बढ़ा हुए 19 जून तक कर दी।

दूसरी तरफ, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इन छोटे और सस्ते राजनीतिक हथकंडों से बचना चाहिए। बार-बार जमानत का खेल खेलने के लिए आज अदालत ने साफ कर दिया है कि आप वहीं तिहाड़ जेल में रहें और आपको जो भी स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत होगी, जेल अधिकारी मुहैया कराएंगे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार चुकी है। उन पर भ्रष्टाचार का बेहद ही गंभीर आरोप है, इसलिए मुझे लगता है कि अब उन्हें सोचना होगा कि उन्हें बार-बार जेल और बेल का खेल खेलना बंद कर देना चाहिए और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए।

आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट के आदेशानुसार 1 जून को चुनाव खत्म होने के बाद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना था। मगर सरेंडर से पहले केजरीवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पीईटी सीटी स्कैन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला सिर्फ सीजेआई चंद्रचूड़ ही कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। यहां से याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने राऊज एवेंयू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 1 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।

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