उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया है।
उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है. जबकि 7 को बरी कर दिया है। बरी लोगों में अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर शामिल है। एक आरोपी की अंसार अहमद की मौत हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि अतीक समेत 3 को दोषी करार दिया गया। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है। अभी बाकी आरोपियों पर पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।