केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) की एक स्पेशल कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की ज्यूडिशियल कस्टडी 7 फरवरी तक बढ़ा दी है। उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की कस्टडी भी उसी तारीख तक बढ़ा दी गई थी। गौरतलब है कि केस पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) भर्ती घोटाले से संबंधित है।
पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को बिचार भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्पेशल कोर्ट के सामने डिजिटल मध्यम से पेश किया गया। पार्थ चटर्जी और अर्पिता की शिकायत के बाद कोर्ट ने प्रेसीडेंसी सुधार गृह (अलीपुर जेल) के अधीक्षक को पर्याप्त दवाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया था।
बीते वर्ष, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट, कोलकाता के सामने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी समेत आठ आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।
प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के अनुसार, वित्तीय अनियमितता के लिए छह संस्थाओं का प्रयोग किया गया था। पार्थ और अर्पिता ने मैसर्स एचाय एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अनंत टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड, सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, व्यूमोर हाईराइज प्राइवेट लिमिटेड और एपीए यूटिलिटी सर्विसेज का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया।