मनीष सिसौदिया को कोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी राहत, अब 20 अप्रैल को होगा फैसला

मनीष सिसौदिया को कोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी राहत, अब 20 अप्रैल को होगा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट अब 20 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सुनवाई सोमवार (15 अप्रैल) को पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा इस मामले की सुनवाई कर रही थीं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी. सीएम केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनीष सिसौदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। सिसौदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।  लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सिसौदिया ने कोर्ट से जमानत की अपील की है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी, जबकि देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 25 मई को दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जानी है।

आपको बता दें कि CBI द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद मनीष सिसौदिया ने दिल्ली सरकार में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय वो वह दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे और डिप्टी सीएम की पोजीशन पर भी थे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के बाद सिसौदिया सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते थे. दिल्ली सरकार में उन्हें नंबर-2 माना जाता था। फिलहाल सिसौदिया और सीएम केजरीवाल दोनों जेल में हैं।

हालांकि जेल जाने के बाद मनीष सिसौदिया को कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। उन्हें घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत है। इस दौरान वे अपने घर जाकर पुलिस की मौजूदगी में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने वाला क्रांतिकारी नेता बताया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आए बदलाव को चुनाव में अपनी पार्टी की मुख्य उपलब्धि मानती है।

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