केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाईकोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है।
Supreme Court transfers various pleas challenging 'Agnipath' scheme to Delhi High Court
Court directs Registrar General to transfer these matters to Delhi HC. pic.twitter.com/kDYCJuonzb
— ANI (@ANI) July 19, 2022