केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है जो ईपीएफओ (EPFO) के पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जनवरी 2025 से, सभी ईपीएस-95 पेंशनर्स को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। इसके तहत, वे अपनी पेंशन किसी भी बैंक या उसकी शाखा से प्राप्त कर सकेंगे, न कि केवल अपने रेज़नल ऑफिस से।
इस नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) के तहत, पेंशनर्स को अब अपनी पेंशन के लिए किसी एक विशेष बैंक या शाखा से बंधे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेबर मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि मांडविया ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नई सुविधा पेंशनर्स को देशभर के किसी भी बैंक या उसकी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देगी।
इस कदम से खासकर उन पेंशनर्स को फायदा होगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाते हैं। पहले उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अक्सर अपने पूर्व कार्यस्थल या रेज़नल ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन अब नए सिस्टम के तहत वे कहीं भी किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
नए CPPS के तहत, पेंशनर्स को सत्यापन के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन का पेमेंट तुरंत उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इससे पेंशनर्स को पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में और भी आसानी होगी और इसे सरल बनाया जाएगा।
सरकार के इस ऐलान से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस-95 पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम पेंशनर्स की सुविधा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इससे उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी को और भी आसान बनाया जाएगा।
मनसुख मांडविया के इस ऐलान से EPFO के पेंशनर्स को एक बड़ी राहत मिली है और इस नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अब किसी भी शाखा या बैंक का विकल्प मिल सकेगा।