मोदी सरकार के अंतिम बजट से आयकरदाताओं को बड़ी उम्मीदें थीं. उम्मीदों के अनुसार ही वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस अंतरिम बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा पांच लाख तक बढ़ा दी है. आपको बता दें कि अभी तक टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख रुपये थी.
सरकार की इस घोषणा से 3 करोड़ नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी. इसका मतलब यह हुआ कि अब साढ़े छह लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है.
एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं
इसी के साथ एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर 40 हजार तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जैसे ही आयकर की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की, वैसे ही लोकसभा में मोदी-मोदी के नारे लगने लगे.
धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की छूट
धारा 80C… इसके तहत आपको डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है. यानि 80C के तहत आप जितना भी निवेश करेंगे उसमें से अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक पर आपको 100 फीसद टैक्स छूट मिलती है. बता दें कि लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस में निवेश और बच्चों की स्कूल फीस आदि 80C के तहत आते हैं.