बिहार सरकार ने कुछ ही समय पहले राज्य में वंचित तबके के लिए आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत कर दिया था। हालांकि, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण में बढ़ोतरी के फैसले को रद्द कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार भी हो गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला।