सर्वोच्च न्यायालय पहुंची बिल्किस बानो, दोषियों की रिहाई को अदालत में देंगी चुनौती

बिलकिस बानो केस में दोषियों को सजा माफ करने के गुजरात सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस याचिका में सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। वहीं चीफ जस्टिस एन वी रमना की नेतृत्व वाली पीठ ने केस में दोषियों की सजा माफी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में सीनियर एडवोकेट  कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भट की दलीलों पर ध्यान दिया। इसके बाद कोर्ट  याचिका को क्रमबद्ध करने पर विचार करने पर हामी भरी है। गौरतलब है कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में हिंसा भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिलकिस बानों के परिवार के 7 सदस्यों का मर्डर कर दिया गया था। इतना ही नहीं उत्पतियों ने बिलकिस बानो के साथ गैंग रेप भी किया था। 

समझें पूरा मामला 

आपको बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में हिंसा भड़क गए थे और इसी हिंसा के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जनपद के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में भीड़ ने बिलकिस बानो के परिवार के सदस्यों पर हमला किया था। बिलकिस बानो, जो उस वक्त  पाँच माह की गर्भवती थी, के साथ गैंग रेप किया गया और उसके परिवार के 7 लोगों  को दंगाइयों ने  निर्मम हत्या कर दी।

 

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