2000 रुपये के नोट बंद करने का मामला अब Delhi High Court पहुंच गया है। वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि 2000 के नोट बिना किसी पहचान प्रमाण (ID Proof) के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है।
साथ ही अश्विनी उपाध्याय ने इसमें rbi और SBI को निर्देश देने की मांग की है कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा जाए, ताकि कोई भी दूसरा बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और कालाधन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान आसानी से हो सके। भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की है।
रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को प्रसार से बाहर करने का ऐलान करते हुए बताया कि इन्हें 23 मई से बैंकों में बदलवाया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार, 31 मार्च 2018 को 2000 रुपये के नोटों का प्रसार 6.73 लाख करोड़ रुपये के बराबर था, जो 31 मार्च 2023 को कम होकर 3.62 लाख करोड़ रुपये पर आ चुके हैं। ये नोट प्रसार के सभी नोटों का महज 10.8 फीसदी हिस्सा हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 30 सितंबर तक ₹2000 के नोट प्रसार में बने रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास इस समय ₹2000 के नोट हैं, उन्हें बैंक से इसे एक्सचेंज करना होगा। इसके लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त निर्धारित किया गया है।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने बैंकों को सलाह दी है कि आप किसी ग्राहक को अब ₹2000 के नए नोट नहीं देंगे।
दूसरा सवाल है क्या कोई भी ग्राहक सिर्फ उसी बैंक से ₹2000 के नोट बदल सकता है जिसमें उसका अकाउंट मौजूद हो। इसका जवाब देते हुए rbi ने साफ-साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से एक बार में ₹20000 तक की सीमा के ₹2000 के नोट बदलवा सकता है। यानी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है और नोट बदलवाने के लिए लोगों को कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क होगी।