पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को विशेष मजिस्ट्रेट MP- MLA कोर्ट ने 12 साल पुराने में दोषी पाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें 2 साल की कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद रामशंकर कठेरिया की सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है।
दरअसल, 16 नवंबर 2011, दोपहर 12:10 बजे के करीब टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी समय स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया अपने 10- 15 समर्थकों के साथ टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट की। जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरी पर्वत थाने में तहरीर दी थी। वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इनमें वह दोषी पाए गए हैं।