बाबा रामदेव को आजकल कोर्ट से झटके पे झटके लग रहे हैं. भ्रामक विज्ञापन मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि को लताड़ लगाई थी और अब बाम्बे हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर भारी जुर्माना ठोका है. फर्जी विज्ञापन और कई राउंड माफी मांगने के बाद अब उनकी पतंजली आयुर्वेद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. ये जुर्माना 2023 में अदालत द्वारा अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर लगा है.
यहां समझें पूरा मामला
कोर्ट ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर ‘ट्रेडमार्क’ उल्लंघन मामले में पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगाई गई थी. मंगलम ऑर्गेनिक्स ने बाद में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए कपूर उत्पाद बेच रही है इसलिए कंपनी पर अवमानना की कार्रवाई की जाए.
बाम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का था. पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पतंजलि की जुर्माना की रकम दो हफ्तों में जमा करानी होगी.