बाबा रामदेव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, पतंजलि पर लगाया 4 करोड़ का जुर्माना

बाबा रामदेव को आजकल कोर्ट से झटके पे झटके लग रहे हैं. भ्रामक विज्ञापन मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्‍ण और पतंजलि को लताड़ लगाई थी और अब बाम्‍बे हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर भारी जुर्माना ठोका है.  फर्जी विज्ञापन और कई राउंड माफी मांगने के बाद अब उनकी पतंजली आयुर्वेद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है. ये जुर्माना 2023 में अदालत द्वारा अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर लगा है.

यहां समझें पूरा मामला

कोर्ट ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर ‘ट्रेडमार्क’ उल्लंघन मामले में पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगाई गई थी. मंगलम ऑर्गेनिक्स ने बाद में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए कपूर उत्पाद बेच रही है इसलिए कंपनी पर अवमानना की कार्रवाई की जाए.

बाम्‍बे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का था. पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पतंजलि की जुर्माना की रकम दो हफ्तों में जमा करानी होगी.

जस्टिस छागला ने पतंजलि को दो सप्ताह के भीतर 4 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. यह रकम उस 50 लाख रुपये से अलग होगी जिसे हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी को जमा कराने का निर्देश दिया था. पीठ ने सोमवार को दिए अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादी मिश्रा (पतंजलि निदेशक, रजनीश मिश्रा) को जेल भेजने का मामला बनता है. क्योंकि इन्होंने उक्त आदेश के पालन का वचन दिया था. कोर्ट ने कहा कि यदि दो सप्ताह के भीतर चार करोड़ रुपये जमा नहीं कराए जाते तो मिश्रा को तत्काल हिरासत में ले लिया जाए.
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड देश की जानी-मानी कंपनी है. यह आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण और बिक्री करती है. कंपनी की स्थापना योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी. पतंजलि आयुर्वेद ने बहुत कम समय में ही भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

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