कोलकाता। सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस की तरफ से दाखिल मानहानि की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव ने गवर्नर की याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस कृष्णा राव ने आदेश दिया है कि सुनवाई पूरी होने तक कोई ऐसी बात न कही जाए, तो मानहानि करने वाली हो।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं, क्योंकि एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का गवर्नर पर आरोप लगा है। ममता बनर्जी के इस बयान पर गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा था कि सीएम जैसे उच्च पदों पर बैठने वाले लोगों को इस तरह की भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ये भी कहा था कि ममता बनर्जी ने हद पार कर दी है।
सीवी आनंद बोस ने कहा कि सीएम के तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी को सम्मानित सहयोगी माना और आदर-सम्मान दिया, लेकिन ममता को लगता है कि वो किसी को भी धमका सकती हैं और चरित्र पर अंगुली उठा सकती हैं। गवर्नर ने ये भी कहा था कि ममता बनर्जी को सभ्य आचरण के साथ काम करना होगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ये भी कहा था कि उनका किरदार ममता बनर्जी के इशारे पर नहीं चलने वाला। उन्होंने ये भी कहा था कि स्वाभिमान की हत्या बर्दाश्त नहीं है और ममता बनर्जी उनको डरा-धमका नहीं सकतीं।