देश के चीफ इलेक्शन कमीश्नर राजीव कुमार ने गुरुवार को सबसे से पहले चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि संविधान समय से पहले चुनाव कराने की इजाजत देता है। राजीव कुमार ने कहा, “हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा देना है।
अनुच्छेद 83 (2) कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 सालों का होगा और इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीनों पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं।”
#WATCH | Bhopal, MP: …" Our duty is to deliver elections before time as per constitutional provisions and the RP Act…article 83 (2) says that 5 years will be the term of the Parliament…and its corresponding section 14 of the RP Act says that 6 months before, we can announce… pic.twitter.com/y7AODCTeVT
— ANI (@ANI) September 7, 2023
उन्होंने ने इस प्रेस वार्ता में आगे कहा कि वोटर लिस्ट का आखिरी प्रकाशन 05 अक्टूबर को किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.67 करोड़ महिलाएं हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि कमीशन को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है।