india news hindi : सेंट्रल गवर्मेंट ने टेलीविजन चैनलों के लिए अनुपालन को सरल बनाते हुए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की गाइडलाइन-2022 को स्वीकृत दे दी है। अब इंडियन टेलीपोर्ट फॉरेन चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं। इससे पूर्व इन प्रोग्राम्स के लाइव टेलीकास्ट के लिए कोई पूर्व इजाजत नहीं थी। गौरतलब है कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए गाइडलाइन पिछली बार साल 2011 में लाई गई थी और इन्हें संशोधित करने की प्रक्रिया काफी दिन से चल रही थी।
इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट सेक्रेट्री अपूर्व चंद्र ने कहा कि हमने तकरीबन 11 सालों के पश्चात नई गाइडलाइन जारी किए हैं। हमने इसके लिए सेंट्रल कैबिनेट की स्वीकृति भी ली है। बीते कुछ सालों में हमने जो सुधार किया है, उसके मुताबिक हमने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के केस में भी कई सुधार किए हैं।
अपूर्व चंद्रा ने कहा, हमने एक प्रोविजन रखा है कि राष्ट्रीय महत्व या राष्ट्रीय हित के कंटेंट के लिए आधे घंटे का स्लॉट दिया जाना चाहिए, इसके लिए वूमन इंपावरमेंट , एग्रीकल्चर, एजुकेशन जैसी 7-8 थीम दी गई हैं। हमने सभी को बराबरी का अवसर देने का प्रयास किया है।