मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर की समयसीमा से ठीक तीन दिन पहले जमानत मांगी, जानिए क्या दी दलील?

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर की समयसीमा से ठीक तीन दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आप संयोजक की याचिका पर आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की जरूरत का हवाला देते हुए नियमित और अंतरिम जमानत दोनों का अनुरोध किया है। केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं और मार्च से तिहाड़ जेल में हैं।

हाल ही में उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और एक अलग पीठ ने आदेश के लिए इसे सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को समाप्त हो रही है, साथ ही 2 जून तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।

अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा, “अकारण वजन कम होना जानलेवा बीमारियों का लक्षण है। मेरी स्वास्थ्य स्थिति आंशिक रूप से जेल अधिकारियों के कठोर व्यवहार के कारण है। एक और सप्ताह की जमानत मुझे अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को बताने का मौका देगी।” केजरीवाल ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत का उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए किया, जिसके लिए उन्हें थोड़े समय में दिल्ली और भारत भर में यात्रा करनी पड़ी। गंभीर स्वास्थ्य के बावजूद, उनके पास केवल मैक्स अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा घर पर मेडिकल चेकअप के लिए समय था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी से पहले, ईडी ने पूछताछ के लिए नौ समन जारी किए थे, जिनमें केजरीवाल शामिल नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि केजरीवाल इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में सीधे तौर पर शामिल थे। आप ने लगातार इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे।

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