यूपी के गाजियाबाद में पुजारी के कमरे से मिली चिंकारा हिरण की खाल, पुलिस ने किया गिरफ्तार !

यूपी के गाजियाबाद में पुजारी के कमरे से मिली चिंकारा हिरण की खाल, पुलिस ने किया गिरफ्तार !

पीपल फार एनीमल (People For Animal) के सदस्यों और लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस (Ghaziabad Police) ने मंगलवार को दौलत नगर कालोनी स्थित शिव धाम मंदिर में छापामारी की और एक मंदिर के पुजारी के कमरे से चिंकारा हिरण (Chinkara deer) की खाल बरामद की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक ,मामले की सूचना थाना ट्रानिका सिटी पुलिस को एक पशुओं से जुड़ी पीपल फॉर एनिमल द्वारा दी गई.

थाना ट्रानिका सिटी पुलिस को एक पशुओं से जुडी संगठन ने  पीपल फॉर एनिमल द्वारा सूचना दी गई थी. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के दौलत नगर कालोनी स्थित शिव धाम मंदिर में पुजारी दामोदर शास्त्री के कमरे पर छापेमारी की गयी। 

8 वर्षो  से मंदिर की पूजा कर रहा है पुजारी … 

छापेमारी  के वक्त  पुलिस दल को एक दरी के नीचे रखी गई चिंकारा की खाल मिली , पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने ले आई. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दामोदर शास्त्री दौलत नगर बताया. आरोपी मूलरूप से गांव सेनवा शेरगढ़ मथुरा, यूपी का निवासी  है. वो लगभग आठ वर्षो  से मंदिर में रहकर पूजा-अर्चना कर रहा है. PFA पदाधिकारी  की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली-मेरठ हाईवे रोका

एक शख्स को ट्रेन की पटरियों के समीप मृत पाए जाने के पश्चात गुस्साए परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने मंगलवार दोपहर को मोदीनगर के सीकरी गांव के पास दिल्ली-मेरठ हाईवे को अवरुद्ध किया। युवक की पहचान कैलाश कॉलोनी के निवासी हिमांशु गिरी के रूप में की गई है. उसके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उसकी पीट- पीटकर हत्या की गई और दावा किया कि उसके सिर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए उसका शव ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया गया.

प्रदर्शनकारियों ने सीकरी के समीप दिल्ली-मेरठ हाईवे अवरुद्ध और युवक का शव सड़क पर रख दिया. पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही. बाद में पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें शांत कराया और आश्वासन दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

 

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