पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं. कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है. 

मुख्य सचिव ए बंदोपाध्याय ने कहा, ‘हम महामारी को फैलने से रोकने के लिए रविवार को सुबह छह बजे से 30 मई की शाम छह बजे तक सख्त कदम उठा रहे हैं. इस अवधि के दौरान सभी सरकारों और निजी कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, बार, खेल कॉम्प्लेक्स, पब और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे.’

15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट गाड़ियां, टैक्सी, बस, मेट्रो रेल, लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे. ई-कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने (होम डिलीवरी) की सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी.

संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है. सब्जी बाजार, फल, पावरोटी, दूध, मोदीखाना आदि सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगे. मिठाई दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. दवाई और चश्मे की दुकानें नियमित खुल सकेंगी. प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सियों को सिर्फ मरीजों के लिए आने-ले जाने की छूट होगी.

सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा. कारखानें भी बंद रहेंगे. मिलों में 30 फीसदी मजदूर काम करेंगे. शादी समारोहों में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी.

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