देहारादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल कोर्ट ने कोश्यारी को सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के आवंटन के मामले में बीते साल तीन मई को मार्केट रेट पर बकाया जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि कोश्यारी ने आज तक उसका भुगतान नहीं किया है। इसके बाद ही कोर्ट ने आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज शरद कुमार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को सुना और कोश्यारी के वकील के जरिए उन्हें यह नोटिस भेजा है जिसका जवाब देने के लिए कोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी को चार हफ्ते का समय दिया गया है।
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क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक देहरादून स्थित गैर-सरकारी संस्था ‘रूलक’की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। अवमानना याचिका में भगत सिंह कोश्यारी पर अदालत के आदेश का ‘जानबूझकर अनुपालन नहीं करने’ का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया है कि कोश्यारी ने आज तक राज्य सरकार को अपने आवास का किराया जमा नहीं कराया है। इसके साथ ही प्रतिवादी ने बिजली, पानी, पेट्रोल आदि के बिलों का भी भुगतान नहीं किया है।
भुगतान के लिए मिला था 60 दिन का नोटिस
याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि वर्तमान याचिका दाखिल करने से पहले कोश्यारी को आवास का भुगतान करने के लिए 60 दिन का नोटिस भी दिया था। वहीं याचिका में राज्य सरकार पर भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधा (आवासीय और अन्य सुविधाएं) अध्यादेश 2019 लाकर और उसके बाद विधानसभा से संबंधित विधेयक पारित करा कर प्रतिवादी का ‘गैरकानूनी और मनमाने तरीके’ से पक्ष लेने और उन्हें भुगतान से छूट देने का आरोप लगाया गया है।