कोलकाताः कोलकाला की एक अदालत सही मायने में इंसाफ कर एक मिशाल कायम की है. कोर्ट ने शुक्रवार को एक 16 वर्षीय लड़के और एक अन्य शख्स को 12 वर्षीय लड़की के साथ रेप करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए अदालत ने नाबालिग लड़के को वयस्क माना और सजा सुनाई.
ये भी पढ़ें- UP के संभल में महिला को गैंगरेप के बाद मंदिर के हवनकुंड में जिंदा जलाया
मामला दिसंबर 2017 की शाम का है जब एक 12 वर्षीय लड़की को अगवा कर दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया. सियालदह अदालत के न्यायाधीश जिमुत बहान बिस्वास ने सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो ऐक्ट के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की 90 फीसदी राशि पीड़िता के लिए दी जाएगी. इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी पॉक्सो ऐक्ट के तहत पीड़िता के लिए 3 लाख रुपये दिए जाने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर यौन शोषण: बालिका गृह में 29 नहीं, बल्कि 34 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ
सरकार को यह राशि आदेश जारी किए जाने के 30 दिनों के अंदर पीड़िता को देनी होगी. इसके साथा ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जॉइंट कमिश्नर को भी निर्देश देते हुए कहा कि, भविष्य में पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.