Dehradun: विधवा और विधुर कर्मचारियों को जरूरी ट्रांस्फर में रिआयत, 5 विकल्पों में एक को चुन सकेंगे

Dehradun: विधवा और विधुर कर्मचारियों को जरूरी ट्रांस्फर में रिआयत, 5 विकल्पों में एक को चुन सकेंगे
uttarakhand news: उत्तराखंड में एकल अभिभावक (विधवा और विधुर) कर्मचारियों को ट्रांस्फर सत्र 2022-23 के लिए जरूरी  तबादलों में रिआयत मिलेगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ऐसे कर्मचारियों से सरकार पांच-पांच जगहों के लिए विकल्प मांगेगी और इन्हीं में से किसी एक जगह पर उनके ट्रांस्फर किए जाएंगे।
तबादला अधिनियम की धारा-17 के तहत गठित कमेटी की मीटिंग 10 नवंबर को हुई थी। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मीटिंग में लिए गए फैसलों का कार्यवृत्त जारी कर दिया है। मीटिंग में फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने अपनी मांग उठाई थी, जिस पर कमेटी ने अपना अनुमोदन दे दिया।
मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पाए कर्मचारियों को पहली तैनाती सीधे दुर्गम में देने से भी राहत मिलेगी। आने वाले ट्रांस्फर सत्र में उन्हें सीधे दुर्गम में तैनात करने के बजाय उनसे पांच जगहों के विकल्प मांगे जाएंगे। इनमें से किसी एक जगह पर उनको भेजा जाएगा।