देहरादून: उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बना हाईकोर्ट का आदेश, जानें क्या है मामला

देहरादून, राजसत्ता एक्सप्रेस। कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश उत्तराखंड सरकार के बड़ी चुनौती बन गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रेड जोन और हाई रिस्क एरिया से आने वाले लोगों को सीमा पर ही क्वारंटीन करने और उनके सैम्पल लेने आदेश दिया है। सैम्पल निगेटिव आने के बाद ही लोगों को घर भेजने की अनुमति देने को कहा है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के पास सीमा से सटे क्षेत्रों में संस्थागत क्वारंटीन करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों को कैसे रखा जाएगा और कैसे उनके सैंपल लिए जाएंगे, सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है।

दूसरी ओर लगातार प्रवासियों के आने की वजह से कोरोना के मामलों में भी बड़ा उछाल आ गया है। ऐसे में रेड जोन और हाई रिस्क एरिया से आने वाले लोगों को सीधे घर भेजना आने वाले समय में उत्तराखंड के हालातों को बिगाड़ सकता है। इसे लेकर सरकार का कहना है की उनके द्धारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 49 राहत शिविर बनाए गए हैं। लेकिन, बॉर्डर पर ही लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था को लेकर फिलहाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिये हैं, इसको लेकर सरकार हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी।

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देहरादून में राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50 के पार जा चुका है। बुधवार को मुम्बई से लौटे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है और सभी के सैम्पल भी लिए जा रहे हैं। डीएम ने कहा की जो भी लोग रेड जोन और हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं उन सभी का टेस्ट करके ही आगे भेजा जायेगा। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

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