उन्नाव कांड- पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार

उन्नाव कांड में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव जिले के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। उन्नाव कांड में पीडिता के पिता की मौत के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि इस मामले से जुड़े 4 लोगों को बरी कर दिया गया है। इस मामले पर 7 दोषियों को 12 मार्च को कोर्ट सजा सुनाएगा।

बता दें कि इससे पहले 29 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले पर फैसला सुनाने की तारीख 4 मार्च तक टाल दी गई थी।

क्या था पूरा मामला?

पुलिस की हिरासत में उन्नाव कांड की पिड़िता के पिता की मौत का मामला 9 अप्रैल 2018 का है। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया था कि उस वक्त के विधायक कुलदीप सेंगर के रसूख के चलते पीड़िता के पिता को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में CBI, कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोपों की जांच कर रही थी।  इस मामले में सीबीआई ने पीड़िता के रिश्तेदारों समेत 55 लोगों के बयान दर्ज किए थे।

सेंगर पर रेप का आरोप

4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। बाद में रायबरेली में पीड़िता को सड़क हादसे में मारने की भी कोशिश की गई थी।

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

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