भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच जारी सियासी खींचतान के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से बर्खास्त करने की याचिका को खारिज कर दिया. दायर याचिका में कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के दौरान दिल्ली मंत्रीमंडल के सदस्य सतेन्द्र जैन ने स्वीकार किया है कि वो कोविड से संक्रमित होने के बाद अपनी याददाश्त खो चुके है.लिहाजा नियमों के अनुसार मानसिक स्थिति ठीक न होने के करण वो विधायसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं है. मालूम हो कि वर्तमान समय में समय में संजय जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं
The Delhi High Court, dismissing a PIL, observed that Delhi Minister Satyender Jain cannot be declared with an unsound mind & cannot be disqualified from being a member of the Legislative Assembly or the Minister in Govt of NCT of Delhi. pic.twitter.com/9S1Qlu2T1D
— ANI (@ANI) August 21, 2022