नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंत्री सत्येंद्र जैन (Minister Satyendar Jain) के उस आवेदन को शनिवार यानी आज रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध धन उगाही के मामले (money laundering case) को एक अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने के लोवर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
जस्टिस योगेश ने कहा कि चीफ डिस्ट्रिक एवं सेशन जज ने केस को ट्रांसफर करते हुए सभी पॉइंट्स पर गौर किया और आदेश में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं हैं. मानी लॉन्ड्रिंग के इस केस की ईडी जांच कर रही है
#Breaking Delhi High Court dismisses Delhi Minister Satyendar Jain's plea challenging transfer of his alleged money laundering case to another judge. #DelhiHighCourt #SatyendarJain @AamAadmiParty @dir_ed pic.twitter.com/UaAAWPiID5
— Bar & Bench (@barandbench) October 1, 2022