दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र जडेजा की बेंच ने सुनवाई की थी। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही यह रोक अगले आदेश तक लगाई गई है.
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। उसी वक्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट जमानत के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते ही ईडी ने वकील के जरिए याचिका दायर करने की केजरीवाल की जमानत को चुनौती दे दी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने उनका पक्ष तक नहीं था।
ED moves Delhi High Court against the order of the trial court granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in Delhi Excise policy money laundering case.
— ANI (@ANI) June 21, 2024
ED is likely to mention the matter for an urgent hearing. pic.twitter.com/zoPVr5a6cO
दो जून को केजरीवाल गए थे जेल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंह केस में आरोपी बनाया था। केजरीवाल एक महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश भी दिया था, लेकिन दिल्ली सीएम ने जेल वापस जाने से पहले कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके बाद अरविंद केजरीवाल की रेगुलर जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी रही, जिसका फैसला गुरुवार शाम को आया था, लेकिन आज (शुक्रवार 21 जून) उस फैसले पर रोक लगा दी गई।