Saturday, October 5, 2024

दिल्ली के सीएम को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र जडेजा की बेंच ने सुनवाई की थी। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही यह रोक अगले आदेश तक लगाई गई है.

गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। उसी वक्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट जमानत के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते ही ईडी ने वकील के जरिए याचिका दायर करने की केजरीवाल की जमानत को चुनौती दे दी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने उनका पक्ष तक नहीं था।

दो जून को केजरीवाल गए थे जेल

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंह केस में आरोपी बनाया था। केजरीवाल एक महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2 जून को वापस तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश भी दिया था, लेकिन दिल्ली सीएम ने जेल वापस जाने से पहले कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

इसके बाद अरविंद केजरीवाल की रेगुलर जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी रही, जिसका फैसला गुरुवार शाम को आया था, लेकिन आज (शुक्रवार 21 जून) उस फैसले पर रोक लगा दी गई।

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