दिल्ली में बदली लोक अदालत की तारीख, अब 22 मार्च 2026 को होगा आयोजन

दिल्ली में बदली लोक अदालत की तारीख, अब 22 मार्च 2026 को होगा आयोजन

National Lok Adalat 2026 का आयोजन पूरे भारत में किया जाएगा ताकि लोगों को लंबित (पेडिंग) पड़े ट्रैफिक चालान को निपटाने में मदद मिल सके. अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और 14 मार्च को लगने वाली लोक अदालत में जाने का सोच रहे हैं तो बता दें कि दिल्ली वालों के लिए लोक अदालत की तारीख में बदलाव हुआ है. दिल्ली में आप लोगों के लिए लोक अदालत किस दिन लगेगी, चलिए आपको बताते हैं.

Lok Adalat 2026 Delhi Date

देश के अधिकांश राज्यों में आगामी लोक अदालत 2026 की तारीख 14 मार्च 2026 निर्धारित की गई है लेकिन दिल्ली लोक अदालत 2026 में बदलाव किया गया है और दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अदालत 14 मार्च के बजाय 22 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि Delhi State Legal Services Authority ने दूसरे शनिवार को अदालत के कार्यरत होने के कारण सत्र को स्थगित कर दिया है.

22 मार्च 2026 (रविवार) को कई न्यायालय परिसरों में दिल्ली लोक अदालत 2026 का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत का आयोजन तीस हजारी, कड़कड़डूमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट में लगेगी. शहरों में ऑटोमेटेड ट्रैफिक कैमरों और ई-चालान प्रणालियों की वजह से कई वाहन मालिकों के पास कई लंबित चालान या जुर्माने हो जाते हैं, कुछ लोग चालान का भुगतान नहीं करते कि लोक अदालत लगेगी तो अदालत में निपटारा करवाएंगे.

Lok Adalat 2026 में कौन से चालान का होता है निपटारा?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल कंपाउंडेबल चालान का ही निपटारा आमतौर पर लोक अदालत में निपटारा किया जा सकता है जिसमें ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, नो पार्किंग, हेलमेट, सीटबेल्ट चालान, पीयूसी चालान, कैमरा जेनरेट ई चालान, ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर चालान, गलत लेने में ड्राइविंग करने पर चालान, इन सभी मामलों में अगर आपका चालान कटा है तो लोक अदालत में आपका चालान का निपटारा हो सकता है. शराब पीकर गाड़ी चलाने, हाई स्पीड रेसिंग, बच्चों को गाड़ी देने पर कटे हुए चालान, अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन पर कटे चालान का निपटारा लोक अदालात में नहीं होता है.