Delhi News: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के अंतर्गत किसी को भी कस्टडी में लेने का अधिकार दे दिया है. इस सिलसिले में उपराज्यपाल दफ्तर से एक अधिसूचना जारी की गई है. यह 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. इससे पूर्व दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी कस्टडी में लेने का पावर नहीं था. अब यह अधिकार उपराज्यपाल ने दे दिया है. पुलिस अब इसके तहत किसी को भी कभी भी अपनी कस्टडी में ले सकती है. दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर नकेल कसने में पुलिस को इससे मदद मिलेगी .