दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के एक केस में आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य को बेल देने से वृहस्पतिवार यानी 17 नवंबर को मना कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जस्टिस विकास ढुल ने फैसला सुनाया, जिसे पहले टाल दिया गया था.न्यायमूर्ति बुधवार को आदेश सुनाने वाले थे.
एक विस्तृत फैसला बाद में उपलब्ध कराया जाएगा. जैन मौजूदा समय में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं. उनकी 30 मई को PMLA केस में गिरफ्तारी के बाद से कई सुनवाई में बेल से इनकार किया गया है. ED के पहले के प्रस्तुतीकरण के मुताबिक, आप नेता कथित घन शोषण के लिए प्रयोग की जाने वाली शेल कंपनियों के एक्चुअल कंट्रोल में थे और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे.
दूसरी तरफ, आप नेता के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनकी कथित भूमिका पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत में नहीं आती है. इससे पूर्व केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर एंटी करप्शन लॉ के तहत आरोप लगाया था. 31 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने अस्थायी रूप से मंत्री के मालिकाना वाली और कंट्रोल वाली कंपनियों से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था.
Delhi | The Rouse Avenue Court dismisses bail plea of Delhi Minister Satyendar Jain and two others in the money laundering case. Jain was arrested on May 30th under sections of the Prevention of Money Laundering Act by Enforcement Directorate.
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— ANI (@ANI) November 17, 2022