नई दिल्ली, राजसत्ता डेस्क। देश में कोरोना महामारी का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। लॉक डाउन का दूसरा चरण बुधवार यानि आज से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में मौजूदा लॉक डाउन को 3 मई तक जारी रखने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि बुधवार को लॉक डाउन 2 से जुड़ी गाइड लाइन जारी की जाएगी। इसके अलावा पीएम ने 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ सेवाओं में छूट दी जाएगी।
-केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज कुछ बंदिशे और छूठ की जानकारी देते हुये दिश-निर्देश जारी किये हैं। हम आपको बताते हैं किन सेवाओं में रियायत मिलेगी और पाबंदी होगी तो किस तरह की होगी..
-अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब सामान्य तौर पर काम करते रहेंगे।
-बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए एक्जीक्टिव, नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेंगी।
-पैथोलॉजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां खुली रहेंगी।
-पोस्ट ऑफिस, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेंगी।
-मेडिकल इमरजेंसी और विशेष मंजूरी पर दूसरे राज्य और दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी।
-खेती से जुड़ी सभी सेवाएं बिना रुकावट जारी रहेंगीं।
-किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
-कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी।
-खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी।
-कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी।
-मनरेगा कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क का ध्यान रखा जाए।
-तार्किक कारण बताने पर ही चार पहिया और दुपहिया वाहनों को छूट दी जाएगी।
-सभी आईटी सेवाएं जारी रहेंगी।
-कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान खुली रहेंगी।
-स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल बनाने वाली विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी।
-एंबुलेंस समेत मेडिकल और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रहेगा।