गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे ई-कॉमर्स कंपनियां, जानिए- 20 अप्रैल से किसको मिली रियायत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि,  गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को कार्य बहाली भी शामिल है। इसके साथ ही,  राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए अपने आदेश में सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामानों की डिलीवरी के लिए ही किया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी पर बैन जारी रहेगा।

बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनियों को चार दिन पहले ही मोबाइल फोन, फ्रिज, लॉपटॉप आदि की ब्रिकी की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। इससे पहले के आदेश में 20 अप्रैल से इन सभी उत्पादों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। रविवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने संशोधित दिशानिर्देशों को जारी करते हुए बताया कि अब ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को नामंजूर कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि ई-कॉमर्स कंपनियों की दी जाने वाली अनुमति को अब हटा दिया गया है।

कौन-कौन सी चीजें रहेंगी बंद

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद

ट्रेनों का संचालन बंद

शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण बंद।

औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां बंद।

होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा का परिचालन बंद।

सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थिएटर आदि पर भी प्रतिबंध।

किसी भी तरह का आयोजन बंद।

सभी धार्मिक स्थान बंद।

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं।

किन्हें मिली रियायत

20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को रियायत मिली है, उनमें कृषि, कृषि उत्पादों की खरीद, बागवानी और मंडियां शामिल हैं। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की भी अनुमति प्रदान की गई है। सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को शुरू करने की अनुमति। राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे निर्माण कार्यों को भी शुरू करने की अनुमति दी गई। हालांकि, इस दौरान भी सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

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