सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। आर्यन खान को गलत तरीके से ड्रग्स मामले में फंसाने का आरोप पहले ही समीर वानखेड़े पर है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। मीडिया की खबरों के मुताबिक ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी के तीन अफसरों को भी तलब किया है। ईडी की जांच पर समीर वानखेड़े का कहना है कि जांच एजेंसी ने 2023 में केस दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि ईडी ने ये केस सीबीआई की उस एफआईआर की बिनाह पर दर्ज किया है, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।
ED had registered the said ECIR in 2023. It is surprising that this ECIR is based on the CBI FIR which is already under question before the Bombay High Court. Since the matter is subjudice, I don't intend to comment anything further. I will give the appropriate reply in the court…
— ANI (@ANI) February 10, 2024
समीर वानखेड़े का कहना है कि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। इस वजह से वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जांच के घेरे में आए अफसर के मुताबिक वो सही समय पर कोर्ट में जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने साल 2021 में मुंबई से जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज शिप से गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया गया था कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिली हैं। बाद में आर्यन खान का ड्रग्स केस से कोई संबंध नहीं पाया गया। इसके बाद ही समीर वानखेड़े पर आरोप लगे कि उन्होंने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी।
समीर वानखेड़े पर आरोप लगने के बाद एनसीबी ने उनके और दो अन्य अफसरों पर सतर्कता जांच बिठाई थी। जांच में आरोप लगा कि वानखेड़े ने शाहरुख खान से वसूली की कोशिश की। समीर वानखेड़े ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से एनसीबी के अफसरों को समन भेजने के बाद दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। इससे पहले भी समीर वानखेड़े ने सीबीआई केस के खिलाफ भी हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस वक्त समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी।