आजम खां पर चुनाव आयोग ने दूसरी बार लगाया बैन, 48 घंटे तक नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

रामपुर: बदजुबानी के आरोपों में घिरे सपा नेता आजम खां पर एक बार फिर प्रतिबंध लग गया है। इस बार चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। जिसकी समय सीमा एक मई को सुबह छह बजे से प्रारंभ होगी। यूं तो उर्दू गेट ध्वस्त होने के बाद से ही आजम खां ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन, नामांकन के बाद से रोजाना ही शासन-प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे थे।

सात अप्रैल को टांडा में जनसभा में आजम ने काफी कुछ कहा था। वहीं 16 अप्रैल को डीएम पर अमर्यादित टिप्पणी भरा एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में आजम ने डीएम के लिए तन्खैया जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, वहीं मायावती के समय में अधिकारियों की जी-हुजूरी को भी अमर्यादित शब्दों में कहा था।

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इस वीडियो की जानकारी आयोग तक पहुंची तो प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट तलब की। जिस पर डीएम आन्जनेय कुमार सिंह ने छह अप्रैल से लेकर अब तक के सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट भेज दी। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को प्रेषित कर दी। जिस पर 16 अप्रैल की देर शाम चुनाव आयोग ने आजम को नोटिस जारी किया था।

नोटिस में आजम से 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया था। आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का जवाब तो दे दिया था, लेकिन आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। आयोग ने 30 अप्रैल को आजम खां पर चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग के आदेशानुसार यह प्रतिबंध एक मई की सुबह छह बजे से 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा।

आन्जनेय कुमार सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी ने खा है कि आजम खां लगातार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूर्व में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हमसे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद आयोग ने नोटिस जारी किया था। अब इसी मामले में आजम खां पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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