BSP के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को रेप, किडनैपिंग के केस में आजीवन कारावास !

उत्तर प्रदेश । बदायूं की एक विशेष सांसद/विधायक कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को 13 वर्ष पूर्व एक छात्रा के किडनैप और रेप के केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता मदनलाल राजपूत ने कहा कि सागर को 23 अप्रैल, 2008 को बिलसी से एक स्नातक की छात्रा का किडनैप करने और उसके पश्चात कई बार उसके साथ रेप करने के लिए जज  अखिलेश कुमार ने दोषी ठहराया था। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के निर्णय सुनाने के पश्चात पूर्व विधायक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उनका मेडिकल और कोविड जाँच कराया गया।
योगेंद्र सागर अब तक सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर थे। घटना के वक्त वह बदायूं जनपद  की बिलसी विधानसभा क्षेत्र से BSP विधायक थे। इस केस के दौरान, लड़की ने गवाही दी कि उसे सागर ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर रखा था और उसके साथ उसके और दो अन्य लोगों ने रेप किया था। अन्य दो लोगों को तेजेंद्र सागर और नीरज शर्मा को कोर्ट ने पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
उन्होंने कहा कि किडनैप के बाद उसे दिल्ली सहित कई स्थानों पर ले जाया गया और तीनों ने उसके साथ बार-बार रेप किया। पुलिस और मीडिया का दबाव बढ़ने पर आरोपी ने पीड़िता को मुजफ्फरनगर के एक थाने के सामने छोड़ दिया।
योगेंद्र सागर अब BJP  में हैं और उनके बेटे कुशाग्र सागर बिसौली सीट से BJP  विधायक हैं और पत्नी प्रीति जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles