गार्गी कॉलेज मामला- हाई कोर्ट ने CBI, केंद्र और पुलिस को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली- दिल्ली के गार्गी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई छेड़छाड़ के मामले में सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इन सभी को 30 अप्रैल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

बता दें कि अदालत की निगरानी में सीबीआइ से जांच कराने के लिए वकील मनोहर लाल शर्मा ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाहरी लोगों ने जबरन कॉलेज में घुसकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि कॉलेज की प्रधानाचार्य की ओर से छात्राओं के साथ हो रही छेड़छाड़ के बावजूद आरोपियों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई।

आपको बता दें कि सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था।

छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में वार्षिकोत्सव में अज्ञात लोगों की भीड़ ने जबरन प्रवेश कर लिया था। भीड़ में मौजूद लोगों ने कॉलेज परिसर में छात्रओं से न केवल छेड़छाड़ की बल्कि उन्हें धमकी देने के साथ-साथ उनके साथ अश्लील हरकतें भी की। छात्रओं ने घटना के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर कॉलेज परिसर में हुई घटना की जानकारी दी। जिसके बाद इसका विरोध शुरू हुआ और कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की।

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