ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। बता दें कि बीते दिनों हिंदू पक्ष ने तहखाने में पूजा करने की मांग की थी, जिस पर आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है. ये तहखाना मस्जिद के नीचे है.
अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी. हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है. नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था.
ध्यान दें, इससे पहले यहां एएसआई का सर्वे हुआ था, जिसमें सामने आया कि पहले मस्जिद से पहले बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसके मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था।
यही नहीं, एएसआई सर्वे में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यही नहीं, खंभों को तोड़ा गया। इसके अलावा कमल के निशान को भी मिटा दिाय गया। मस्जिद में 32 ऐसी जगहें हैं, जो कि कालांतर में मंदिर का हिस्सा रह चुकी हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया था कि पुराने हिंदू मंदिर के सामान से ही मस्जिद का निर्माण हुआ था।
वाराणसी: ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग स्वीकार की गई,
व्यास परिवार अब तहखाने में करेगा पूजा पाठ.हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की मांगी थी इजाजत, सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में करता था पूजा पाठ#gyanwapi @Vishnu_Jain1 pic.twitter.com/zDc3Fq1d49
— Shivam Pratap Singh (@journalistspsc) January 31, 2024